-न्यायालय के समक्ष 16 गवाहों का परीक्षण कराया गया
गोड्डा। विधि संवाददाता । प्रधान जिला जज देवेन्द्र कुमार पाठक ने हत्या की नीयत से गोली मारने के आरोपी जमुई जिले के मानपुर खैरा निवासी उदय सिंह को दोषी पाकर 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। जबकि कांड के अन्य आरोपित शहबाज अंसारी, शकील अंसारी, अबुल अंसारी एवं नटवर सिंह को दोष मुक्त करार देते हुए रिहा कर दिया गया। महागामा थाना में दर्ज प्राथमिकी में सोमनाथ चक्रवर्ती ने कहा था कि वह ऊर्जानगर क्वार्टर सी-5 में रहता है। 23 जनवरी 20 को 8:15 बजे उनके दरवाजे पर खटखटाने की आवाज हुई। उन्होंने जाकर दरवाजा खोला तो देखा कि एक अज्ञात के साथ अन्य व्यक्ति स्कॉर्पियो पर बैठा था। पूछने पर उसने कंपनी में हाइवा लगाने की बात कही। इस पर उसे ऑफिस आने को कहा गया। जब यह पूछा गया कि आपको किसने भेजा है तो अरूण सिंह का नाम बताया। इसी दौरान उन पर पिस्तौल से फायर कर दिया। वह घायल अवस्था में वहां गिर गया। पत्नी सुनीता के रोने-धोने पर आसपास के लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। एसडीपीओ की पहल पर उन्हें महागामा अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद बेहतर इलाज के लिए मायागंज रेफर कर दिया गया जहां उनका इलाज किया गया।
मामले को लेकर अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज हुई थी। अनुसंधान के क्रम में पुलिस ने उदय सिंह, शहनवाज अंसारी, शकील अंसारी, अबुल अंसारी एवं नटवर सिंह को आरोपी बनाया था। विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय के समक्ष 16 गवाहों का परीक्षण कराया गया। सभी पक्षों की दलील सुनने के उपरांत उदय सिंह को दोषी पाकर 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई।