चिकित्सकों ने की सतर्कता बरतने की अपील
सारवां/संवाददाता। बरसात के मौसम में आई फ्लू के साथ वायरल फीवर का इंफेक्शन तेजी से फैल रहा है. कंजक्टिवाइटिस आंखों की एक बीमारी है, जिसे आंख आना, आंखों का गुलाबी होना या पिंक आई भी कहते हैं। बरसात के मौसम में आंखों का इंफेक्शन तेजी से फैल रहा है। इस संबंध में सीएचसी ओपीडी में चिकित्सा कर रहे डॉ अभिनव भारद्वाज ने बताया क्षेत्र से अधिकांश मरीज वायरल बुखार और आंख की बीमारी ग्रस्त होकर पहुंच रहे हैं। जिसका इलाज कर दवा दी जा रही है।
क्या है आई फ्लू के लक्षण : आंखों के होने वाले इन्फेक्शन को आई फ्लू या कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं। इसमें इंफेक्शन होने वाले व्यक्ति की आंखें लाल हो जाती है। इसके साथ ही आंखों से पानी निकलता रहता है और सूजन हो जाती है। जिस कारण आंखों से साफ नहीं दिखता।
कैसे फैलता है ये संक्रमण : अगर आप किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो आपको यह वायरस हो सकता है। यह वायरस संक्रमित व्यक्ति की आंखों से निकलने वाले आंसुओं के संपर्क में आने से संक्रमण बढ़ जाता है। इसके अलावा संक्रमित व्यक्ति के खांसी के दौरान छींकने से भी संक्रमण फैल सकता है।
आई फ्लू से बचने के उपाय :
- थोड़े-थोड़े समय पर अपने हाथों की सफाई करें।
- आंखों को बार-बार न छुएं
- अपने आसपास सफाई रखें, अपनी आंखों को समय-समय पर धोएं
- अगर बाहर जाना ज्यादा जरूरी है तो काला चश्मा पहन कर जाएं।
- पीड़ित व्यक्ति से आई कांटेक्ट बनाने से बचें।
- संक्रमित व्यक्त के बेड, तौलिया या कपड़े इस्तेमाल न करें और टीवी-मोबाइल से दूरी बनाए रखें।
सड़क दुर्घटना में तीन घायल
सारवां/संवाददाता। थाना क्षेत्र के सारवां-तीरनगर मुख्य सड़क के कल्होड़ मोड़ के पास मोहनुपर की ओर से आ रहे मोटरसाइकिल का संतुलन बिगड़ जाने से गिरीडीह घषको निवासी महेंद्र मंडल, गांदल मंडल एवं वीणा देवी गंभीर रूप से घायल हो गये। स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से उसे इलाज के लिये सारवां सीएचसी लाया गया। मौके पर उन लोगों का प्राथमिक इलाज कर बेहतर इलाज हेतु देवघर रेफर कर दिया गया।
बाल विवाह मुक्त अभियान को लेकर स्कूली बच्चों को दिलायी गयी शपथ
मधुपुर/संवाददाता। स्वयंसेवी संस्था आश्रय एवं कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन यूएस के सामूहिक प्रयास से एक्सेस टू जस्टिस परियोजना के तहत देवघर के पांच मधुपुर, देवीपुर, सारठ, करौं व मारगोमुंडा प्रखंडों मंे बाल विवाह मुक्त जारूकता अभिचान चलाया जा रहा है। इसी के तहत पटबाबाद मध्य विद्यालय में किशोरियों को बाल विवाह मुक्त भारत, बाल मजदूरी मुक्त भारत, बाल यौन, बाल तस्करी मुक्त भारत को लेकर आश्रय के कार्यकर्ता ने किशोरियों को बताया कि बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत बाल विवाह करने बाला, करवाने वाले पंडित, मौलवी,खाना बनाने बाला, बैंड बाजा, डेकरोटर्स बाला, अगुआ समेत इस आयोजन में शामिल महिला को छोड़ सभी लोगों को दो साल की सजा का प्रवधान है। साथ में एक लाख रुपए का जुर्माना देना होगा। इसको लेकर किशोरियों को शपथ दिलाई गई और बताया गया कि बाल विवाह की सूचना आप नजदीकी थाना, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, पंचायत सचिव, महिला पर्यवेक्षिका, चाइल्ड लाइन को इस नंबर 1098 पर फोन कर सूचना दे सकतें हैं। इस अभियान में आश्रय से सहजाना परवीन समेत दर्जनों किशोरी एवं शिक्षक उपस्थित थे।