देवघर/संवाददाता। नगर थाना क्षेत्र के सलौनाटांड़ मोहल्ला निवासी बसंती देवी ने महिला थाना में सुसरालवालों के खिलाफ दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करने का मामला दर्ज कराई है। मामले में आरोपित बेलाबगान मोहल्ला निवासी पति ब्रजेश कुमार, ससुर बलराम महथा, सास विभाग देवी, माला देवी, दीपक महथा को आरोपित बनाया गया है। कहना है कि 2021 में उसकी शादी ब्रजेश कुमार के साथ हुई थी। शादी के दौरान उसके पिता सुनील चौधरी ने सामर्थ के अनुसार नकदी, जेवरात सहित कुल सात लाख रुपये का सामान उपहार स्वरूप दिया था। शादी के कुछ ही दिनों बाद से दो लाख रुपये नकद व चार पाहिया वाहन की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित किया जाने लगा। इसी क्रम में उसे किरासन तेल छिड़क कर आग लगाने का भी प्रयास किया गया। दहेज की मांग पूरी करने में अपने पिता की असमर्थता बताने पर उसके साथ मारपीट की गई और जेवरात सहित अन्य सामान छीनकर उसे घर से निकाल दिया। अधिवक्ता ससुर ने सारे मामले को रफा-दफा करा देने की धमकी दिया। महिला थाना की पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है।
दंडाधिकारी की देखरेख में उच्छेदन की प्रक्रिया पूर्ण
देवघर/संवाददाता। अनुमंडल दंडाधिकारी के आदेश पर शुक्रवार को रिखिया थाना क्षेत्र स्थित मौजा बेला में उच्छेदन की प्रक्रिया पूरी की गई। उच्छेद की प्रक्रिया पूरा करने के लिए प्रखंड कृषि पदाधिकारी मुक्ति कोल को दंडाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया था। इसके अलावा एक पुलिस पदाधिकारी सहित महिला व पुरूष जवानों को भी प्रतिनियुक्त किया गया है। दंडाधिकारी व पुलिस पदाधिकारी व जवानों की मौजूदगी में उच्छेदन का काम पूरा कराया गया। इसके लिए जेसीबी की भी मदद ली गई। उच्छेदन के दौरान उक्त जमीन पर बनाए गए निर्माण को जमींनदोज कर दिया गया। पूरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद आवेदक लेटरू मठपति को दखल दिलाया गया। अनुमंडल दंडाधिकारी के आदेश के अनुसार पंडित शिवराम झा चौक, बीएन झा पथ निवासी लेटरू मठपति द्वारा विजय पथ जुमना जोर निवासी दीपनारायण नरौने को उच्छेद कराने को लेकर अनुरोध किया गया था। मामले को लेकर लेटरू मठपति की ओर से अधिवक्ता शानू सांडिल्य ने आवेदक की परैवी की थी। जबकि दीपनारायण नरौने की ओर से अधिवक्ता अशोक राय ने अपने पक्ष को रखा था।