एसडीओ के निर्देश पर रूट मैप जारी
देवघर/वरीय संवाददाता। अनुमंडल पदाधिकारी सह अनुमंडल दंडाधिकारी देवघर अभिजीत सिन्हा द्वारा जानकारी दी गयी कि दुर्गा पूजा के अवसर पर पुलिस उपाधीक्षक, (सीसीआर)-सह-यातायात उपाधीक्षक, देवघर द्वारा देवघर शहरी क्षेत्र में विधि-व्यवस्था एवं शांति बनाये रखने हेतु वाहनों की पड़ाव तथा यातायात व्यवस्था को व्यवस्थित/संचालित करने हेतु गत वर्ष की भांति प्रभावी यातायात व्यवस्था, वाहनों के रूट चार्ट, ठहराव स्थल आदि के संबंध में निम्नलिखित निदेश दिया गया है। जिले के बाहर से आने वाले मालवाहक ट्रक जिन्हें शहर में प्रवेश नहीं करना है। ऐसे वाहन नीचे वर्णित पांच स्थानों पर प्रात: छह बजे से रात्रि 12 बजे तक रूकी रहेंगी।
घोरमारा जिला सीमा (मोहनपुर थाना), जयपुर मोड़, (मोहनपुर थाना), अंधरीगादर पिकेट (जसीडीह थाना) सारवां (सारवां थाना), बुढ़ई (बुढ़ई थाना), सभी ट्रक रात्रि 12:00 बजे से सुबह 06:00 बजे के बीच शहर को पार कर जाएगी। दुमका की ओर से आने वाले ट्रक घोरमारा सीमा से ही हिंडोलावरण से बाएं, कोरियासा बाइपास परमेश्वर चौक से दाएं, रोहिणी बाजार से आगे, हंसडीहा की ओर से आने वाले ट्रक जयपुर मोड से चौपा मोड़ से बाएं, हिण्डोलावरण से दाएं, कोरियासा बाईपास परमेश्वर चौक, रोहिणी बाजार से आगे, चकाई की ओर से आने वाले ट्रक अंधरीगादर पिकेट से टाभाघाट मोड़ से बाएं देवपुरा, कोठिया, रांगामोड़ से बाएं, बैजनाथपुर चौक से बाएं आगे की ओर, सारठ की ओर से आने वाले ट्रक सारवां थाना से पुराना कुण्डा मोड़ से बाएं, कोरियासा बाईपास परमेश्वर चौक एवं गिरीडीह की ओर से आने वाले ट्रक बुढ़ैय थाना से परमेश्वर चौक से बाएं, रोहिणी बाजार से आगे की ओर से निकल जाएगा। जिले के बाहर से आनेवाले ट्रांसपोर्ट कम्पनियों के छोटे/बड़े मालवाहक ट्रक जिन्हें शहर में प्रवेश करना है। ऐसे वाहन भी उपर वर्णित 05 स्थानों पर प्रात: 06:00 बजे से रात्रि 12:00 बजे तक रूकेंगी और अपना सामान उतार कर प्रात: 08:00 बजे तक शहरी क्षेत्र के प्रवेश निषेध क्षेत्र से बाहर चली जाएंगी। इन वाहनों का प्रवेश निषेध क्षेत्र है। शहीद आश्रम मोड़ से मंदिर मोड़ की ओर। झरना चौक से सारवां मोड़। झरना चौक से बाजला चौक। झरना चौक से पानी टंकी चौक। सारवां चौक से बाजला चौक। बजरंगी चौक से बाजला चौक। केकेएन स्टेडियम से बाजला चौक। कोई भी ट्रांसपोर्ट कम्पनी के वाहन सड़क के किनारे खड़े नहीं रहेंगे। ऐसा करते पाये जाने पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
निजी चार पहिया वाहन एवं ऑटो रिक्शा के लिए शहरी क्षेत्र में प्रवेश निषेध बिंदु : शहरी क्षेत्र के निजी चार पहिया वाहन एवं ऑटो रिक्शा संध्या चार बजे से रात्रि एक बजे तक निम्नांकित दिशा में परिचालन नहीं करेंगे।
शहीद आश्रम मोड़ से मंदिर मोड़, हरिओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स मोड़ से पुरनदाहा मोड़, सारवां मोड़ से फव्वारा चौक, शंख मोड़ से कोरियासा मोड़, कोरियासा मोड़ से शंख मोड़, आरएल सर्राफ स्कूल मोड़ से झरना चौक, बरमसिया चौक, सर्कुलर रोड से जटाही मोड़, बिलासी मोड़ से काली मंदिर इन क्षेत्रों के निवासियों को निजी चार पहिया वाहन लाने की छूट होगी।