बच्चों से मजदूरी कराना कानूनन अपराध : डालसा
- चलंत लोक अदालत का आयोजन
गोड्डा/विधि संवाददाता । जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से अध्यक्ष सह प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार पाठक के मार्गदर्शन में मंगलवार को पथरगामा प्रखंड के कस्तुरिया पंचायत भवन में चलंत लोक अदालत सह विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। डालसा की ओर से गठित टीम में शामिल अधिवक्ता शेखरचंद्र चौधरी, पीएलवी जोबाती मुर्मू, अजय टुडू, बासुदेव मणी, नंदन कुमार, चुनका मुर्मू, रामविलास महतो, गुलाम अंसारी आदि ने ग्रामीणों को विविध जानकारी दी। इस दौरान बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम-1986 के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बाल मजदूरी अभिशाप है और बच्चों से मजदूरी करवाना पाप है। सरकार हर हाथ में किताब देखना चाहती है न कि फावड़ा और कुदाल। इस अधिनियम के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से कार्य लेना सामाजिक कुरीति ही नहीं कानूनन अपराध है। इसके लिए दोषी नियोजकों को दो वर्ष कारावास व 30 हजार रुपये जुर्माना की सजा का प्रावधान है। बाल श्रम की रोकथाम को लेकर जन जागरूकता की जरूरत है। इसके अलावा मानव तस्करी, बाल विवाह, मनरेगा, विधिक सहायता आदि के बारे में जानकारी दी गयी। कहा गया कि स्थानीय स्तर पर बच्चों की पढ़ाई के लिए पठन-पाठन की बेहतर व्यवस्था है। फिलहाल विद्यालयों में मध्याह्न भोजन, पोशाक व छात्रवृत्ति की भी व्यवस्था है। सामूहिक प्रयास से ही तमाम कुरीतियों पर रोक संभव है। वहीं किसी प्रकार की समस्या होने पर विधिक सेवा की भी व्यवस्था है। इसके तहत महिला, समाज के अभिवंचित, वंदी आदि को मुफ्त कानूनी सहायता का प्रावधान है। धन्यवाद ज्ञापन कस्तुरिया पंचायत की मुखिया मालतो मुर्मू ने किया।