शाहरूख व नईम का आरोपों से इनकार, कहा निर्दोष हैं, झूठा फंसाया है
पोक्सो कोर्ट में वीडियो कान्फरेंसिंग के माध्यम से पेश हुए दोनों अभियुक्त
दुमका/वरीय संवाददाता। दुमका के पोक्सो कोर्ट ने पैट्रोल हत्याकाण्ड के दोनों अभियुक्तों- शाहरूख हुसैन और नईम उर्फ छोटू खान के खिलाफ मंगलवार को आरोप गठित कर दिया। दोनों अभियुक्तों को मंगलवार को सेन्ट्रल जेल से वीडियो कान्फरेंस के माध्यम से कोर्ट में हाजिर किया गया। पोक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सह प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय रमेश चंद्रा ने दोनों अभियुक्तों को उनपर लगे आरोपों को पढ़कर सुनाया और पूछा कि क्या वे अपना अपराध स्वीकार करते हैं इसपर दोनों अभियुक्तों ने सभी आरोपों से इनकार करते हुए खुद को निर्दोष करार दिया। कोर्ट ने इस केश में भादवि की धारा 302, 307, 326ए, 354, 504, 506, 509, 34 और पोक्सो एक्ट 2012 की धारा 12 के तहत दोनों के खिलाफ आरोप गठित करते हुए साक्ष्यों के परीक्षण के लिए 28 सितम्बर की तिथि निर्धारित की है। इस दौरान अभियुक्तों की ओर से जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा उपलब्ध करवाये गये अधिवक्ता सिकन्दर मंडल भी मौजूद थे। इससे पूर्व 23 सितम्बर को इस मामले में अभियुक्तों को पुलिस पेपर रिसिव करवाया गया था। ऐसा माना जा रहा है कि अब इस केश की प्रतिदिन सुनवायी होगी पर दुगार्पूजा के कारण 30 सितम्बर तक ही कोर्ट खुला हुआ है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने इस केश में पीड़िता, उसका बयान दर्ज करने वाले कार्यपालक दण्डाधिकारी, बयान के दौरान अस्पताल में मौजूद चिकित्सक सह फूलो झानो मेडिकल कालेज एवं अस्पताल के सहायक प्राध्यापक, दो नर्स, पीड़िता के पिता, केश के अनुसंधानकर्ता समेत 27 गवाह बनाये हैं जिनमें से एक यानि पीड़िता की मृत्यु हो चुकी है। इस तरह इस केश में पोक्सो कोर्ट में इस हत्याकाण्ड में अभियोजन की ओर से 26 गवाहों के बयान दर्ज करवाये जाने हैं। जिस तरह से मंगलवार को इस विशेष पोक्सो कोर्ट ने रामगढ़ की 16 वर्षीय किशोरी के साथ सामुहिक दुष्कर्म करनेवाले तीन अभियुक्तों को जीवनपर्यन्त आजीवन कारावास की सजा सुनायी है, उसके आधार पर माना जा रहा है कि पैट्रोल हत्याकाण्ड में भी यह कोर्ट अभियुक्तों के सिद्धदोष करार दिये जाने पर कठोर सजा सुनायेगी।
आज से शुरू होगा पैट्रोल हत्याकाण्ड का ट्रायल
दुमका/वरीय संवाददाता। दुमका के बहुचर्चित पैट्रोल हत्याकाण्ड मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने और हत्यारों को फांसी की सजा देने की लगातार मांग की जाती रही है। राज्य सरकार ने इस मामले में अबतक फास्ट ट्रैक कोर्ट तो गठित नहीं किया है पर पोक्सो कोर्ट इस मामले की खुद ही स्पीडी ट्रायल कर रही है। यहां बता दें कि इस कांड के अभियुक्त शाहरूख हुसैन और नईम उर्फ छोटू खान ने 23 अगस्त को किशोरी को पैट्रोल छिड़क आग लगा दी थी जिससे उसकी 27 अगस्त को मौत हो गयी थी। रिम्स में मौत से पहले उसका एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उसने कहा था कि जिस तरह वह तड़प-तड़प मर रही है, उसी तरह शाहरूख और छोटू को मौत मिले। पुलिस ने शाहरूख हुसैन को घटना के दिन ही गिरफ्तार कर लिया था जबकि दूसरे आरोपी को किशोरी के मौत के बाद गिरफ्तार किया गया। एसपी की अध्यक्षता में गठित 12 सदस्यीय एसआईटी को 11 दिनों की मेहनत के बाद 112 पेज का चार्जसीट 08 सितम्बर को दुमका के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह पोक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश रमेश चंद्रा के न्यायलय में सौंप थी। कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लेकर आगे की प्रक्रिया शुरू की और इसी बीच डीएलएसए के द्वारा अभियुक्तों के लिए अधिवक्ता उपलब्ध करवाया गया। 23 सितम्बर को पुलिस पेपर दिये जाने के चार दिनों बाद 27 सितम्बर को चार्ज फ्रेम कर गवाहों को नोटिश जारी कर दिया गया है। बुधवार से इस केश का ट्रायल शुरू हो जायेगा।