- राज्य सरकार की प्राथमिकता आत्मनिर्भर व सशक्त समाज का हो निर्माण
देवघर/वरीय संवाददाता। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजनान्तर्गत जिले के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार एवं उद्यमिता विकास को बढ़ावा देने हेतु अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक वर्ग, पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांगजन के युवाओं को स्वरोजगार हेतु ऋण सह अनुदान योजना अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग अंतर्गत संचालित झारखण्ड राज्य आदिवासी सहकारिता विकास निगम/झारखंड राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम/ झारखंड राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम / झारखण्ड राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम द्वारा राज्य योजना मद अंतर्गत उपलब्ध बजटीय उपबंध से सुगम एवं सस्ते दर पर ऋण की सुविधा एवं ऋण का लाभ दिया जाना है। प्रस्तावित ऋण की योजना मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना अन्तर्गत आर्थिक गतिविधियां को बल देने हेतु स्वरोजगार/स्वयं के व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण देय होगा।
ऋण प्राप्त करने हेतु लाभुकों को इन अहर्ताओं को करना होगा पूरा : - आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष की हो।
- आवेदक झारखण्ड राज्य का स्थायी निवासी हो एवं इससे संबंधित ऑनलाइन निर्गत प्रमाण-पत्र देना अनिवार्य होगा।
- झारखंड राज्य से निर्गत जाति प्रमाण-पत्र (ऑनलाइन निर्गत)
- झारखंड राज्य से निर्गत आय प्रमाण-पत्र (ऑनलाइन निर्गत) – ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय 5,00,000 से अधिक न हो।
- आवेदक सरकारी/अर्द्धसरकारी सेवा में न हो। इस आशय का स्वघोषणा पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
- आवेदक किसी प्रकार कोई सरकारी/अर्द्धसरकारी संस्थान से ऋण अनुदान का लाभ पूर्व में नहीं लिया हो और किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्थाओं का डिफॉल्टर न हो। इस आशय का स्वघोषणा पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
-आवेदक को आधार कार्ड की छायाप्रति / आयु संबंधी प्रमाण-पत्र / बैंक खाता नम्बर (पासबुक के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति) उपलब्ध कराना होगा।