कहा, महिला कॉलेज एक अच्छे परिसर के रूप में विकसित होगा
साहिबगंज। संवाददाता। राजमहल विधायक अनंत ओझा ने मंगलवार को भरतिया कॉलोनी स्थित महिला कॉलेज का निरीक्षण किया। कॉलेज की प्राचार्य डॉ. मीरा चौधरी ने विधायक को कॉलेज भवन, क्लास रूम, हॉस्टल भवन का निरीक्षण कराया। विधायक ने कॉलेज व हॉस्टल भवन देखकर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि संघर्ष के बाद जिला में महिला कॉलेज की स्थापना करा क्लास शुरू कराई। लेकिन महिला कॉलेज में जिस तरह से आधारभूत संरचना का विकास होना चाहिए था वो नहीं हो सका। भवन बना हुआ है। मगर भवन जर्जर अवस्था में है। उचित प्रशासनिक पर्यवेक्षण नहीं होने के चलते संवेदक जैसे-तैसे काम कर निकल गया। लाखों रुपये की लागत से पुन: निर्माण हुआ। मगर फिर भी उसी अवस्था में भवन पड़ा हुआ है। विधायक ने कहा कि आने वाले दिनों में महिला कॉलेज एक अच्छे परिसर के रूप में विकसित होगा। विधानसभा के मॉनसून सत्र में महिला कॉलेज की आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने की आवाज उठाएंगे। विधायक ने नप ईओ से दूरभाष पर वार्ता कर महिला कॉलेज परिसर में सफाई कराने का निर्देश दिया। इस दौरान प्राचार्य मीरा चौधरी ने कॉलेज परिसर में 11 हजार बिजली तार पोल को हटाने, पानी की समस्या, जर्जर भवन के पुन: निर्माण, भवन के रंग-रोगन, दहला दुर्गा स्थान से कॉलेज परिसर के अंदर तक सड़क निर्माण, सुरक्षा के लिहाज से चहारदीवारी को ऊंचा करने, परिसर में एलइडी लाइट लगाने सहित कॉलेज की समस्या को लेकर ज्ञापन सौंपा। विधायक ने समस्या के जल्द निदान का आश्वासन दिया। वहीं विधायक ने कॉलेज की छात्राओं व सुरक्षा में लगे गार्ड की समस्या भी सुनी और समाधान का आश्वासन दिया। मौके पर पूर्व सिंडिकेट सदस्य धर्मेन्द्र कुमार, विनोद चौधरी, संजय पटेल, प्रो. बीरू केशरी, डॉ. पूर्णिमा लकड़ा, प्रो. प्रीति प्रिया मरांडी, घनश्याम महतो, क्लर्क रोशन कुमार, प्रमिला मुर्मू, राहुल कुमार यादव सहित अन्य थे।
दंडाधिकारी और पुलिस की उपस्थिति में दिलाया गया भूमि पर दखल-कब्जा
राजमहल। संवाददाता। न्यायालय के सिविल सूट में मामला चलने के पश्चात 10 वर्षों के बाद भूमि मालिक को न्याय मिला। व्यवहार न्यायालय राजमहल के सबजज तृतीय अनुज कुमार के आदेश के आलोक में मंगलवार को दंडाधिकारी और पुलिस बल की मौजूदगी में जमीन का दखल कब्जा हाटपाड़ा निवासी भगया हालदार को तुतीपुर मौजा स्थित उनकी जमीन पर दिलवाया गया। अमीन समरूद्दीन ने बताया कि राजमहल थाना क्षेत्र के हाटपाड़ा निवासी भगया हालदार ने न्यायालय में ओरिजनल सूट वाद संख्या 81/13 के तहत जमीन पर अवैध रूप से कब्जा को लेकर राजमहल थाना क्षेत्र के नया बस्ती निवासी एनामूल शेख के विरुद्ध न्यायालय में सिविल सूट दायर किया था। सिविल सूट दायर के बाद न्यायालय से डिग्री होने पर भगया हालदार के पक्ष में दखल कब्जा कराने का आदेश दिया गया था। दंडाधिकारी एवं पुलिस बल की मौजूदगी में दखल कब्जा दिलाया गया। मौके पर न्यायालय नाजिर निर्मल पांडेय, न्यायालय कर्मी मोहन उरांव, गौतम हालदार, पुलिसकर्मी सहित अन्य भी उपस्थित थे।
आदिम जनजाति के बीच बांटा गया रागी और मक्का का बीज
बरहेट। संवाददाता। जिला परिषद अध्यक्ष मोनिका किस्कू ने मंगलवार को प्रखंड सभागार में आदिम जनजाति समुदाय को नि:शुल्क मड़ूआ बीज और देसी मक्का बीज का वितरण किया। इस दौरान जिप अध्यक्ष मोनिका किस्कू ने कहा कि झारखंड सरकार की ओर से पहाड़िया आदिम जनजाति को मड़ूआ बीज एवं देसी मक्का बीजी 05 केजी नि:शुल्क दिया गया है। आदिम जनजाति पहाड़ी या खेतों पर कम पानी में फसल उगा कर अधिक आय कमा सकते हैं। सरकार किसानों के लिए समय के अनुसार सभी प्रकार के बीज उपलब्ध करा रही है। मौके पर बीडीओ सोमनाथ बनर्जी, बीस सूत्री अध्यक्ष राजाराम मरांडी, उपाध्यक्ष मुजीबुल रहमान, जिला आत्मा बीपीएम सुमन कुमार कंचन, अली, कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष तैमूर अंसारी, पंचायत समिति सदस्य रेजाउल रहमान, समदा सोरेन, देवीलाल तूरी, प्रिंस गुप्ता, बीटीएम अनवर व अन्य उपस्थित थे।
डायन प्रताड़ना मामले में चार लोगों पर प्राथमिकी
राजमहल। संवाददाता। डायन प्रताड़ना के खिलाफ कानून बनने के बावजूद भी डायन का आरोप लगाकर मारपीट का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला राजमहल थाना अंतर्गत गीदड़मारी गांव का है। गीदड़मारी निवासी मरांगमेय मरांडी ने मारपीट करने एवं डायन कह कर प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए चार लोगों के विरुद्ध थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। मामले को लेकर मरांगमय मरांडी ने पुलिस को बताया है कि गीदड़मारी निवासी बालके मरांडी, पाखी देवी, चार्ल्स मरांडी व सुशील मरांडी अक्सर उस पर डायन का आरोप लगा कर गाली-गलौज करते थे। कहते थे कि उसके बेटे का तबीयत जादू टोना कर उसने ही खराब कर दिया है। मारपीट कर घर से बाहर निकाल दो। बीते 17 जुलाई को उक्त चारों लोगों ने उसे घर से निकाल कर बीच सड़क पर बुरी तरह से उसके साथ मारपीट की। मामले को लेकर पीड़ित मरांगमय मरांडी के बयान पर थाना कांड संख्या 198/23 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। थाना प्रभारी कुंदनकांत विमल ने बताया कि मामले की छानबीन की जा रही है।