मधुपुर/संवाददाता। अनुमंडल के करौं प्रखंड मुख्यालय सभागार में सोमवार को जनवितरण प्रणाली विक्रेता संघ की बैठक जिला अध्यक्ष अभय चंद्र झा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में प्रखण्ड अध्यक्ष समेत दुकानदार मुख्य रूप से उपस्थित थे। इस दौरान बैठक में जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को हो रही विभिन्न समस्याओं को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, खाद्य जन वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री रामेश्वर उरांव, प्रधान सचिव खाद्य सर्वाजनिक वितरण, निदेशक खाद्य एवं उपभोक्ता मामले विभाग को जनवितरण दुकानदारों के समस्याओं के प्रति सहानुभूति विचार को लेकर एक मांग पत्र उपायुक्त को सौंपने का निर्णय लिया गया। मांग पत्र मे जनवितरण प्रणाली दुकानदारों के निधन पर उसके उत्ताराधिकारी को अनुकंपा का लाभ पूर्ववत देने और उम्र सीमा 60 साल करने को समाप्त करने की मांग की है। डीलरों का कहना है कि सरकार डीलरों को न तो वेतन देती है, न पेंशन। ऐसी स्थिति में अनुकंपा का लाभ 60 वर्ष तक सीमित किया जाना उचित नहीं है।दुकानदारों को वर्षों से एक रुपये प्रति किलो अनाज के कमीशन के रूप में दिया जाता है। कमीशन का लगभग सारा हिस्सा दुकान का भाड़ा, हथालन और अन्य खर्च में व्यय हो जाता है। ऐसे में दुकानदार आय शून्य हो जाता है। जनवितरण दुकानदारों के दयनीय स्थित को देखते हुए कमीशन की राशि प्रति क्विंटल 300 रुपये किया जाए। अन्यथा दुकानदार के परिवार के सामने विकट समस्या उत्पन्न हो जाएगी। वित्त वर्ष 2020-21 में कुछ दुकानदारों को पीएमजीकेएवाई के अनाज के वितरण के पश्चात कमीशन की राशि का भुगतान आज तक नहीं हो पाया है। वर्ष 2021-22 माह अक्टूबर 2021 से नौ अगस्त 2022 तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की कमीशन राशि का भुगतान आज तक नहीं हो पाने से दुकानदार के समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। यथा शीघ्र कमीशन भुगतान किया जाए। इसके अलावा सरकारी दुकानों में ई-पोस मशीन के रखरखाव की जिम्मेदारी व्यवस्था पर पुनर्विचार हो। साथ ही कितना खर्च प्रकाश में करें दुकानदार को 12 प्रति किलो कमीशन में मकान भाड़ा ई-पॉस मशीन का खर्च पहले से ही भारित है।उस पर इलेक्ट्रॉनिक मशीन का खर्च करना दुकानदार के लिए बहुत कठिन है। मौके पर बैठक में प्रखंड के दर्जनों जन वितरण प्रणाली के दुकानदार मौजूद थे।