देवघर/ नगर संवाददाता। सोमवार को मधुपुर अनुमंडल अंतर्गत चितरा थाने से जुड़े एक मामले में सारठ विधायक रणधीर कुमार सिंह की अग्रिम जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की अदालत में सुनवाई हुई। कोर्ट ने रणधीर कुमार सिंह की याचिका स्वीकृत करते हुए उन्हें अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान की। मामले को लेकर झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड की ओर से चितरा थाना में एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। जिसमें कहा गया था की इनके एक संबंधी के यहां जले हुए 37 ट्रांसफॉर्मर रखे पाए गए हैं। प्रार्थी की ओर से हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार एवं ललित यादव ने पैरवी की। मामले को लेकर देवघर जिला के मधुपुर अनुमंडल अंतर्गत चितरा थाना कांड संख्या 34/ 2022 दर्ज की गई थी।