- शिक्षा विभाग की ओर से एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित
गोड्डा। कार्यालय संवाददाता मंगलवार को स्थानीय नगर भवन में ‘स्कूल रूआर 2024’ कार्यक्रम को लेकर जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का शुभारंभ उप विकास आयुक्त स्मिता टोप्पो, अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा बैद्यनाथ उरांव, जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला शिक्षा अधीक्षक मिथिला टुडू, जिला खेल पदाधिकारी डॉ प्राण महतो सहित अन्य गणमान्य ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए उप विकास आयुक्त श्रीमती टोप्पो ने कहा कि गोड्डा जिले में वित्तीय वर्ष 2024-25 में सभी अनामांकित बच्चों एवं क्षीजित (30 दिन से लगातार अनुपस्थित रहने वाले छात्र) का स्कूल में नामांकन सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से स्कूल रु-आर 2024 (बैक टू स्कूल कैंपेन) को लेकर जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि 5 से 18 आयु वर्ग के सभी बच्चों की शिक्षा, बच्चों को विद्यालय में वापस लाना, नियमित उपस्थिति बनाए रखना एवं जिम्मेवारी को निभाने के लिए विद्यालय प्रबंधन समिति, शिक्षक, पंचायत प्रतिनिधि, समाजसेवी, शिक्षा से जुड़े कर्मी, संबंधित अधिकारियों के महत्वपूर्ण भागीदारी की आवश्यकता है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी श्री उरांव ने बताया कि इस अभियान के तहत विद्यालय से बाहर रह गए बच्चे, प्रवासी बच्चे एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के माता-पिता तक पहुंचने का प्रयास किया जाएगा। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि एक भी बच्चा विद्यालय से बाहर ना रहे तथा 5 से 18 आयु वर्ग के सभी बच्चे विद्यालय में नामांकित हों और अपनी माध्यमिक शिक्षा पूरी करें।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला शिक्षा अधीक्षक मिथिला टुडू ने बताया कि जिले के विभिन्न स्कूलों में 05 से 18 आयु वर्ग के नामांकित सभी बच्चों की स्कूल में उपस्थिति सुनिश्चित करना, विद्यालय से बाहर रह गए बच्चों का शत प्रतिशत नामांकन एवं उपस्थिति, पिछले वर्षों में कक्षा 1 से 11 तक के नामांकित सभी बच्चों का अगली कक्षा में शत प्रतिशत नामांकन एवं उपस्थिति, सभी बच्चों की उपस्थिति ई-विद्यावाहिनी में दर्ज करना तथा नव नामांकित बच्चों की शत प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है।
कार्यशाला के दौरान प्रशिक्षक आलोक कुमार चौधरी ने जानकारी दी कि विद्यालय स्तर पर होने वाले 16 दिवसीय रुआर-बैक टू स्कूल अभियान के दौरान विद्यालयों में संचालित बाल संसद, माता समिति, विद्यालय प्रबंधन समिति, जल सेना व इको क्लब की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस अभियान की मॉनिटरिंग गूगल लिंक के माध्यम से की जाएगी। जो बच्चे स्कूल में अनामांकित हैं, उसे विद्यालय लाने और जो नामांकित बच्चे हैं, उनकी शत प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है।
पुलिस निरीक्षक ने पुलिस पदाधिकारियों को पढ़ाया ईमानदारी का पाठ
गोड्डा। कार्यालय संवाददाता पुलिस अधीक्षक नाथू सिंह मीणा के निर्देश पर पुलिस निरीक्षक मधुसूदन मोदक ने मुफस्सिल थाना परिसर में थाना प्रभारी कृष्ण कुमार साहा एवं थाना में उपस्थित पुलिस पदाधिकारियों एवं पुलिस कर्मियों के साथ मंगलवार को एक आवश्यक बैठक कर पुलिस पदाधिकारियों को ईमानदारी का पाठ पढ़ाया। पुलिस निरीक्षक श्री मोदक ने कहा कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति ही नही है, बल्कि ईमानदारी आपकी पहचान भी है। ईमानदारी वह धन है, जो किसी व्यक्ति को समाज में विश्वास और सम्मान दिलाती है। इसलिये अपने कार्य और कर्तव्य का निष्पादन ईमानदारी पूर्वक कीजिये। वरीय पदाधिकारियों के प्रति, थाना के प्रति, समाज के प्रति एवं जनता के प्रति ईमानदार रहते हुए अपने कार्यों को पूरा कीजिये। पुलिस निरीक्षक श्री मोदक ने महिला, पुरुष, बुजुर्ग, बच्चे, गरीब, किसानों आदि के साथ अच्छा और मित्रवत व्यवहार करने की भी सलाह दी। उन्होंने कहा कि थाना में आने वाले हर आगन्तुक का सम्मान करना पुलिस का कर्तव्य है। इसलिए सम्मानपूर्वक आवेदक की शिकायत सुनें तथा तत्काल समाधान कीजिए। बैठक में अवर निरीक्षक रोशन कुमार, विकास कुमार गुप्ता, मकेश्वर कुमार, सुदिल यादव आदि मौजूद थे।
दुष्कर्म के आरोप में बाल अपराधी को 14 वर्ष सश्रम कारावास
गोड्डा। विधि संवाददाता पीठासीन पदाधिकारी (बाल न्यायालय) सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम जनार्दन सिंह के न्यायालय ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में नगर थाना क्षेत्र के बाल अपराधी कौड़ी बहियार निवासी दीपक कुमार दास को दोषी पाकर 376(1) भादवि के तहत 14 वर्ष सश्रम कारावास एवं 50,000 रुपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं भरने पर दो वर्ष अतिरिक्त कारावास से दंडित किया गया। वहीं 452 भादवि के तहत पांच वर्ष कारावास एवं 25,000 रुपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई। जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर एक वर्ष अतिरिक्त सजा से दंडित किया गया। सीसीएल की आयु 21 वर्ष पूरी होने तक उसे प्लेस ऑफ सेफ्टी में रखने का आदेश दिया गया तथा इस अवधि के दौरान दोष सिद्ध सीसीएल को शिक्षा, कौशल विकास, आचरण परिवर्तन चिकित्सा व मन:चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया। सीसीएल द्वारा जमा किए गए अर्थदंड की राशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में भुगतान करने का आदेश दिया गया। विक्टिम कम्पनसेशन स्कीम के तहत पीड़िता के पुनर्वास एवं आर्थिक सहायता के लिए विधिक सेवा प्राधिकार गोड्डा को अग्रसारित किया गया। इसके निर्णय की एक प्रति सचिव, विधिक सेवा प्राधिकार गोड्डा एवं उपायुक्त, गोड्डा को आवश्यक कार्यवाही के लिए भेजा गया।
क्या है मामला
20 मार्च 2021 को महिला थाना में दर्ज प्राथमिकी में 16 वर्षीया नाबालिग ने कहा कि वह 19 मार्च 2021 को घर में अकेली थी। उसके माता-पिता बहियार गए थे। इसी बीच सीसीएल दीपक कुमार ने सूचिका के घर में घुसकर उसे अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। जब सूचिका जोर-जोर से हल्ला करने लगी तो सीसीएल घर से निकलकर भाग गया। सूचिका की शोरगुल की आवाज सुनकर उसके पिताजी आये तो सूचिका ने सारी बात घर वालों को बताई। इसके बाद लिखित आवेदन पर मामला दर्ज किया गया।
लोक अभियोजक ने न्यायालय के समक्ष आठ गवाहों का परीक्षण कराया। उभय पक्षों की दलील सुनने के उपरांत अपराध की प्रकृति को देखते हुए सजा सुनाई गई।
मैजिक वाहन की चपेट में आने से वृद्धा की मौत
मेहरमा। संवाददाता। ठाकुरगंगटी थाना क्षेत्र के सीमावर्ती भगैया-बोआरीजोर मुख्य सड़क के बीच स्थित तेतरिया शिव मंदिर के समीप मंगलवार को दोपहर एक बिना नंबर प्लेट के मैजिक वाहन की चपेट में आ जाने से 65 वर्षीया वृद्ध महिला बुरी तरह जख्मी हो गयी। पीड़िता को इलाज के लिए ले जाने के क्रम में रास्ते में ही मौत हो गई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, दुर्घटनाग्रस्त मैजिक वाहन ठाकुरगंगटी प्रखंड के एक कोचिंग संस्थान के बच्चों को ले जाने और लाने का कार्य करता था। मृतका वृद्ध महिला की पहचान मिर्जाचौकी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम-पंचायत तेतरिया गांव निवासी सूर्यी देवी, पति विद्यानंद सिंह के रुप में हुई है। मृतका अकेले घर में रहती थीं। उनके पुत्र राजमहल परियोजना में कार्यरत हैं। इधर घटना की सूचना मृतका के पुत्र को मोबाइल फोन पर दी गई। उधर, घटना की सूचना पाकर मिर्जाचौकी थाना के एसआई महेंद्र सिंह पुलिस बल के साथ पहुंचे और मामले की जानकारी ली। मृतका के परिजनों ने पुलिस प्रशासन से शव का पोस्टमार्टम नहीं करने का अनुरोध कर रहे थे। इधर खबर लिखे जाने तक मिर्जाचौकी थाने की पुलिस मामले की जांच कर रही थी।
अधिक से अधिक दिव्यांगों को योजनाओं का लाभ सुनिश्चित हो : पीडीजे
- झालसा के दिव्यांग बच्चों से संबंधित विशेष अभियान को लेकर पीडीजे ने की बैठक
गोड्डा। विधि संवाददाता दिव्यांग बच्चों से संबंधित विशेष अभियान को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष प्रधान जिला जज राजेश कुमार वैश्य की अध्यक्षता में मंगलवार को कार्यालय कक्ष में पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। इस दौरान दिव्यांगों की पहचान कर सरकार की योजनाओं का लाभ सुनिश्चित कराने की दिशा में विचार-विमर्श किया गया। पीडीजे राजेश कुमार वैश्य ने कहा कि अधिक से अधिक दिव्यांगों को लाभ सुनिश्चित कराने की दिशा में सकारात्मक पहल की जरुरत है। कहा गया कि झारखंड विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 15 जुलाई 2024 से 26 अगस्त 2024 तक दिव्यांग बच्चों के लिए 45 दिनों का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 15 जुलाई 2024 से 22 जुलाई 2024 तक विशेष जागरुकता अभियान चलाया गया। इसी कड़ी में सरकारी तथा गैर सरकारी विभागों से संबंधित अधिकारियों के साथ डालसा की बैठक हो रही है। इस दौरान अभियान के बारे में विस्तृत चर्चा की गई।
जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव डा प्रदीप कुमार ने कहा कि डालसा की ओर से 24 जुलाई 2024 से 31 जुलाई 2024 तक दिव्यांग बच्चों को लाभ दिलाने के लिए आवेदन लिए जाएंगे। एक अगस्त 2024 से लेकर 07 अगस्त 2024 तक बाल सुधार गृहों में जागरुकता कार्यक्रम होंगे। 08 अगस्त 2024 से 15 अगस्त 2024 तक शिक्षण संस्थानों में डालसा की ओर से कार्यक्रम किए जाएंगे। इसमें दिव्यांग तथा स्कूल छोड़ने वाले बच्चों के संबंध में जागरुकता फैलाई जाएगी। 15 अगस्त 2024 से लेकर 26 अगस्त 2024 के बीच कैंप आयोजित किए जाएंगे। इसमें दिव्यांग बच्चों को दिव्यांग प्रमाणपत्र एवं अन्य लाभ सुनिश्चित कराया जाएगा। बैठक में डालसा सचिव डा प्रदीप कुमार, रजिस्टार सतीश कुमार मुंडा समेत जिला कल्याण पदाधिकारी आलोक वरण केसरी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी श्रवण राम, बाल संरक्षण पदाधिकारी रितेश कुमार आदि उपस्थित थे।