जामताड़ा। संवाददाता। जिला परिवहन कार्यालय प्रकोष्ठ में जिला परिवहन पदाधिकारी अजय तिर्की ने मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना को लेकर सभी बस एसोसिएशन मालिकों एवं उनके प्रतिनिधियों के साथ बैठक किया। बैठक में उन्होंने योजना के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की। साथ ही, रूट निर्धारण पर भी विमर्श किया। वहीं इस योजना से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ ही योजना के तहत दी जा रही सब्सिडी तथा अन्य छूट के बारे में बताया। जिला परिवहन पदाधिकारी ने कहा कि रूट निर्धारण के उपरांत प्रखंड, जिला और स्टेट लेवल पर इसका अनुमोदन किया जाना है। योजना के तहत जिलों के ऐसे क्षेत्रों का चयन किया जा रहा है, जहां से ग्रामीण छात्र-छात्राएं, बुजुर्ग सहित अन्य लाभुक को शहर प्रखंड स्कूल कॉलेज सहित अन्य स्थल आने के लिए काफी कठिनाई होती है।
वाहन मालिकों को उन इलाकों के रुट के लिए सुलभ बस परमिट देने की बात कही गई जिससे यात्रा में लगाये गये वाहनों को नुकसान से बचाया जा सके तथा अधिक से अधिक ग्रामीणों को इसका सीधा लाभ मिल सके।
जिला परिवहन पदाधिकारी ने कहा कि इस योजना के माध्यम से गांव और शहर की दूरी को कम किया जाएगा। जिससे लोगों के समय की बचत होगी और उन्हें गाड़ी पकड़ने के लिए कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस मौके पर संबंधित बस एसोसिएशन ऑनर सहित कार्यालय कर्मी आदि उपस्थित थे।
डीएमओ ने किया 5 अवैध बालू लदे ट्रैक्टरों को जब्त
जामताड़ा। संवाददाता। एनजीटी के बालू घाटों से बालू के अवैध उत्खनन पर रोक के बावजूद बालू उठा रहे पांच ट्रेक्टरों को जिला खनन पदाधिकारी दिलीप कुमार ने जब्त किया। जिला खनन पदाधिकारी ने बताया कि छापेमारी में नारायणपुर में 03 फतेहपुर प्रखंड के बिंदापाथर में 01 एवं जामताड़ा में 01 अवैध बालू परिवहन में लगे ट्रैक्टरों को जब्त कर विधि सम्मत कार्रवाई के लिए संबंधित थाना को सुपुर्द कर दिया गया है। जिला खनन पदाधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, कोलकाता द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में जिले में नदी तल से बालू का उठाव दिनांक 10.06.2023 से 15.10.2023 तक पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। उपायुक्त के निर्देश पर इन सभी बालूघाटों से बालू का उठाव न हो, इस हेतु सतत निगरानी रखने एवं बालू के अवैध परिवहन एवं भंडारण में संलिप्त वाहनों एवं व्यक्तियों पर विधिसम्मत कार्रवाई करने का निर्देश प्राप्त है। उन्होंने बताया कि यह अभियान लागतार जारी रहेगा, जो भी इसमें व्यक्ति अथवा वाहन लिप्त पाए जाएंगे, उन सभी पर विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।