देवघर/वारीय संवाददाता। देवघर के अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय संजीव भाटिया ने 12 अभियुक्तों को दोषी करार दिया। इन सभी अभियुक्तों को कारा अभिरक्षा में भेज दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार सत्रवाद संख्या 331/2014 के इस मामले में अभियुक्त लक्ष्मी नारायण दास, श्याम रवानी, संदीप रमानी उर्फ छोटू रमानी, भैरव रवानी उर्फ भैरो रमानी, निताय रमानी, सरस्वती देवी, राजू रमानी, प्रमोद रमानी, बबुआ राम उर्फ बाबू रवानी, धनंजय वर्मा, मनु रमानी एवं मनोज रमानी को भारतीय दंड विधान की धारा 148,149, 323, 427, 435, 302 एवं 120 (बी) के अंतर्गत अपराध का दोषी पाया। मामले के एक अन्य अभियुक्त मनु दास की मृत्यु होने के कारण उसका नाम हटा दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार 25/7/2014 को हत्या की यह घटना घटी थी। अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप था कि उन्होंने नाजायज मजमा बनाकर एकजुट होकर आपराधिक षड्यंत्र के तहत लाठी, रड आदि से मारकर सेवानिवृत्त सैन्यकर्मी दिवाकर झा की हत्या कर दी। हत्या की यह घटना जसीडीह थाना अंतर्गत शंकरी ग्राम में उस वक्त घटी, जब मृतक दिवाकर झा वहां अपनी कार से गृह निर्माण के कार्य को देखने गए हुए थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार सेवानिवृत सैन्यकर्मी होने के कारण उन्हें सरकार द्वारा उक्त ग्राम में जमीन का आवंटन किया गया था, जहां वे अपने मकान का निर्माण कार्य करा रहे थे। अभियुक्तों ने न सिर्फ दिवाकर झा की नृशंस हत्या की, बल्कि उनके निर्माणाधीन मकान को भी क्षतिग्रस्त कर दिया एवं कार को जला दिया। आरोपों में मोबाइल सेट, एटीएम कार्ड आदि ले लेने से संबंधित आरोप भी शामिल थे। मामले की प्राथमिकी मृतक दिवाकर झा के कार ड्राइवर सुनील कुमार यादव द्वारा सूचक के रूप में दर्ज कराई गई थी। अभियुक्तों ने सूचक सुनील कुमार यादव के साथ भी मारपीट की थी। मामले की सुनवाई में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभारी लोक अभियोजक शिवाकांत मंडल ने व सूचक के अधिवक्ता के रूप में राजकुमार शर्मा ने बहस में भाग लिया। प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से अधिवक्ता अमर सिंह, इशहाक असारी, काशी यादव, सुरेंद्र दास वगैरह ने भाग लिया था। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 10 गवाहों ने अपनी गवाही दी। गवाहों के परीक्षण/ प्रतिपरीक्षण एवं उभय पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद विद्वान न्यायाधीश संजीव भाटिया ने अभियुक्तों को दोषी करार दिया। न्यायालय द्वारा मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई हेतु 20 मई को अगली तिथि निर्धारित की गई है। इस दिन अभियुक्तों की सजा का निर्धारण किया जाएगा। मृतक दिवाकर झा की विधवा पत्नी एवं बेटी ने न्यायालय के प्रति आभार जताया है और कहा है कि इस हत्या के जिम्मेदार लोगों को दोषी ठहराए जाने से उनकी न्याय के प्रति आस्था गहरी हुई है।