-निक्षय मित्र बना कर टीबी मरीजों को किया गया पोषाहार पैकेट वितरण
गोड्डा। कार्यालय संवाददाता। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत मंगलवार को जिला स्वास्थ्य समिति की ओर से जिला यक्ष्मा पदाधिकारी डॉक्टर परमानन्द दर्बे के निर्देशानुसार जागरूकता सह जांच शिविर का आयोजन मंडल कारा, गोड्डा मे किया गया। कार्यक्रम में सदर प्रखंड के वरीय चिकित्सा पर्यवेक्षक महेन्द्र त्यागी ने टीबी से बचाव और इलाज के बारे में जानकारी दी। बताया गया कि दो सप्ताह से अधिक खांसी, बुखार, रात में पसीना आना, वजन कम होना आदि टीबी के लक्षण हैं। यह संक्रामक रोग है। समय पर इलाज नहीं होने पर और अधिक संक्रमण फैलाता है। जिले के सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में टीबी की दवा मुफ्त मिलती है। सभी टीबी मरीजों को 500 रुपये प्रति महीना सहायता राशि दी जाती है। जिससे वह प्रोटीन, विटामिन से भरपूर भोजन खाकर जल्द स्वस्थ हो। साथ ही जिला यक्ष्मा केंद्र गोड्डा के द्वारा निक्षय मित्र बना कर टीबी मरीज को पोषाहार पैकेट वितरण किया जाता है। जिसमें सामाजिक कार्यकर्ता, व्यवसायी, उद्योगपति, डाक्टर, शिक्षक, एनजीओ का सहयोग होता है। कारा के बंदियों को जानकारी दी गई कि प्रधानमंत्री का लक्ष्य भारत को 2025 तक टीबी मुक्त बनाना है। सभी की जनभागीदारी सुनिश्चित हो, इसके लिए ऐसे कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। एसटीएलएस मुकेश ठाकुर ने कैदियों की स्क्रीनिंग कर संभावित टीबी मरीज की जांच किया। कार्यक्रम में जेलर सोनू कुमार, डीपीसी दीपक कुमार, जेल सहायक आशीष कुमार, डीपीपीएमसी अमृत पाण्डेय, मनोज गुप्ता उपस्थित थे।
फूलो-झानो जड़ी-बूटी वैद्य संघ का हुआ गठन
आयुर्वेद हमारी प्राचीन चिकित्सा पद्धति : चौधरी
गोड्डा। कार्यालय संवाददाता । जिले के बोआरीजोर प्रखंड अंतर्गत कुसुमघाटी पंचायत में जनजातीय वैद्य संघ के गठन को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता वरिष्ठ वैद्य करण हेंब्रम ने की। बैठक में उपस्थित परंपरागत आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से प्रशिक्षित चिकित्सकों से कई अलग-अलग विषयों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। जैसे आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति का विस्तार करना, रेफरल प्रणाली का निर्धारण, हर्बल गार्डन का निर्माण इत्यादि। जनजातीय वैद्य संघ का गठन और उसके नामकरण पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। जनजातीय वैद्य संघ के सदस्य मनोज सोरेन को अध्यक्ष पद के लिए चुना गया एवं संघ का नाम फूलो-झानो जड़ी-बूटी वैद्य संघ तय किया गया। वहीं बैठक में संघ द्वारा निर्णय लिया गया कि प्रत्येक माह के चौथे सप्ताह में किसी भी दिन मासिक बैठक तय रहेगा। वहीं मौके पर विशेष आमंत्रित पीरामल स्वास्थ्य से अनामया, आदिवासी स्वास्थ्य सहयोग कार्यक्रम के गोड्डा जिला समन्वयक संजीव कुमार चौधरी ने कहा कि आयुर्वेद हमारी प्राचीन चिकित्सा पद्धति है। इसका प्रचार- प्रसार किया जाना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि इससे जटिल से जटिल रोगों का निवारण संभव है।
विधायक ने मृतक के परिजनों को दी सांत्वना
हनवारा। संवाददाता। बीती शनिवार को महागामा प्रखंड के विश्वासखानी में गेरुआ नदी में नहाने के क्रम में एक 14 वर्षीय किशोर की नदी में डूबने से मौत हो गई थी। जिसका शव 24 घंटे बाद बिहार के अमडंडा गेरुआ नदी किनारे बरामद किया गया था। वहीं मंगलवार को महागामा विधायक दीपिका पांडेय सिंह विश्वासखानी गांव पहुंचीं और पीड़ित परिवार को सांत्वना देते हुए ढांढ़स बंधाया। विधायक ने घटनास्थल पर पहुंच कर पीड़ित परिवार से हादसे के कारणों की जानकारी लेते हुए अपने बच्चों की देखभाल करने का सुझाव दिया। विधायक ने मृतक किशोर के स्वजनों से मिलकर सभी को ढांढ़स बंधाया और हर दु:ख-सुख में साथ रहने की बात कही। जिसके बाद वहां मौजूद अन्य ग्रामीणों की भी समस्याओं को सुना गया। गौरतलब है कि बीते शनिवार को विश्वासखानी नाना घर आए, साहेबगंज के रहने वाले एक 14 वर्षीय सूरज स्वर्णकार की मौत नदी में नहाने के क्रम में हो गई थी। जिसका शव 24 घंटे बाद बिहार के अमडण्डा थाना क्षेत्र से बरामद किया गया था। इस दौरान थाना प्रभारी रोशन कुमार, याह्या सिद्दिकी, फिरोज अख्तर, दीपक सिंह, मनोरंजन कुमार, मुखिया मुस्ताक, मुखिया धर्मेंद्र पासवान, अनिरुद्ध यादव समेत दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे।
पिता और दो पुत्रों को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा
गोड्डा। कार्यालय संवाददाता। महिला के साथ गाली-गलौज करते हुए जानलेवा हमला करने के आरोप में न्यायालय ने सुनवाई पूरी करते हुए पिता एवं दो पुत्रों को दोषी पाकर 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इस संबंध में गोड्डा मुफस्सिल थाना में कांड संख्या 20/2020 को भारतीय दंड विधान की धारा 341, 342, 323, 307, 354बी, 379, 504, 506/34 के तहत दर्ज कराई गई थी। महिला के साथ गाली-गलौज करते हुए जानलेवा हमला कर जख्मी करने के आरोप में कांड अंकित किया गया था। मंगलवार को उक्त काण्ड के अभियुक्त कार्तिक पंडित, राम कुमार पंडित, दोनों पिता सहदेव पंडित, सहदेव पंडित, पिता स्व. मध्याय पंडित, सभी साकिन मलहारा, थाना गोड्डा मुफस्सिल को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रथम के द्वारा भारतीय दंड विधान की धारा 307 में दोषी पाते हुए 10 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा एवं 10,000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई गई। जुर्माना की राशि नहीं देने पर 06 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा एवं धारा 323 में 6 माह की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। इस मामले में लोक अभियोजक लुकेश हेम्ब्रम के द्वारा पैरवी की गई।